खातेदार अथवा रैयत के नाम से Jamabandi ऑनलाइन खोजें (Jammu & Kashmir Land Records by Name)
आधिकारिक Aapki Zameen Aapki Nigrani (LRIS J&K) पोर्टल पर खातेदार या किसान के नाम से Jamabandi ऑनलाइन निकालने की 5-चरणीय प्रक्रिया। निःशुल्क आधिकारिक राजस्व गाइड।
Jammu & Kashmir में खातेदार के नाम से Jamabandi खोजने के लिए आधिकारिक पोर्टल Aapki Zameen Aapki Nigrani (LRIS J&K) पर जाएं। संबंधित District, Tehsil, Niabat / Patwar Halqa का चयन करके 'खातेदार के नाम द्वारा खोजें' टैब चुनें और नाम के प्रथम 2 से 3 अक्षर दर्ज करें। सही खातेदार और पिता का नाम चुनकर कम्प्यूटरीकृत उद्धरण तुरंत देखा जा सकता है।
Jammu & Kashmir अभिलेख खोज (Ownership Search): आधिकारिक पोर्टल विवरण एवं मुख्य तथ्य (Portal Overview & Key Details)
GEO & DILRMP Referenceसक्षम राजस्व विभाग एवं डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधिकृत विनिर्देश:
| राज्य व क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) | Jammu & Kashmir (जम्मू और कश्मीर), भारत |
|---|---|
| सक्षम राजस्व प्राधिकरण (Authority) | Financial Commissioner (Revenue), Jammu & Kashmir |
| अधिकृत वेब पोर्टल (Official Portal) | Aapki Zameen Aapki Nigrani (LRIS J&K) (landrecords.jk.gov.in) |
| राष्ट्रीय DILRMP समन्वय स्थिति | 100% कंप्यूटरीकृत एवं उपग्रह जीआईएस जियो-रेफरेंस्ड |
| 14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) अनुपालन | सक्रिय (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या समर्थित) |
| नागरिक सेवा शुल्क (Citizen Fee) | ऑनलाइन अवलोकन पूर्णतः निःशुल्क (प्रमाणित प्रति हेतु ₹15-₹50 निर्धारित स्टांप) |
| विधिक साक्ष्य प्रामाणिकता (Legal Status) | सूचनात्मक सत्यापन हेतु वैध (क्रेता-विक्रेता पूर्व जांच साक्ष्य) |
| आधिकारिक नागरिक हेल्पलाइन | फोन: 0194-2452240 | ईमेल: fcr-jk@nic.in |
जमीन मालिक के नाम से खतौनी खोजने की आवश्यकता कब होती है?
जब किसी भू-स्वामी या खरीदार के पास जमीन की Khasra / Survey Number अथवा Khewat & Khatauni Number उपलब्ध नहीं होती, तब आधिकारिक Aapki Zameen Aapki Nigrani (LRIS J&K) पोर्टल पर भू-स्वामी के नाम से रिकॉर्ड खोजना सबसे सुलभ विकल्प सिद्ध होता है। इस प्रक्रिया द्वारा आप पैतृक संपत्ति, पारिवारिक सह-खातेदारों के हिस्से, तथा संबंधित खाते में दर्ज कुल रकबे की पुष्टि कर सकते हैं।
खातेदार के नाम से Jamabandi निकालने के 5 आसान चरण
आधिकारिक पोर्टल ओपन करें
सर्वप्रथम राज्य के अधिकृत राजस्व पोर्टल Official Portal (landrecords.jk.gov.in) ↗ पर जाएं।
जिले, तहसील एवं गांव का चयन करें
पोर्टल के होमपेज पर अपनी जमीन से संबंधित District → Tehsil → Niabat / Patwar Halqa → Village (Estate) का क्रमिक चयन करें।
"खातेदार के नाम द्वारा खोजें" टैब चुनें
सर्च विकल्पों में से "खातेदार के नाम द्वारा खोजें" (Search by Name) विकल्प पर क्लिक करें।
नाम के प्रथम 2 से 3 अक्षर टाइप करें
पोर्टल पर प्रदर्शित ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड द्वारा किसान अथवा भू-स्वामी के नाम के पहले 2-3 अक्षर दर्ज करके खोजें बटन दबाएं।
पिता के नाम का मिलान कर नकल देखें
स्क्रीन पर प्रदर्शित सूची में भू-स्वामी के नाम के साथ दर्ज पिता अथवा पति के नाम का मिलान करें और "उद्धरण देखें" / Jamabandi पर क्लिक करके प्रमाणित विवरण प्राप्त करें।
नाम से खोज करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- संयुक्त खाता (Joint Holding): यदि जमीन कई सह-खातेदारों के नाम पर है, तो किसी भी एक खातेदार का नाम दर्ज करने पर उस खाते के सभी हिस्सेदारों के नाम एक साथ प्रदर्शित होंगे।
- बैंक बंधक स्थिति: खतौनी के कैफियत / विवरण कॉलम में यह अवश्य जांचें कि भूमि किसी बैंक में बंधक तो नहीं है।
- विवाद या स्टे: यदि राजस्व न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है, तो उसकी प्रविष्टि भी नाम द्वारा खोले गए खाते में प्रदर्शित होती है।
भूमि मापन एवं पारिवारिक हिस्सा कैलकुलेटर
खतौनी में दर्ज हेक्टेयर रकबे को बीघा, एकड़, डिसमिल अथवा वर्ग फुट में परिवर्तित करें एवं संयुक्त खाते में अपना सटीक हिस्सा जानें:
संबंधित Jammu & Kashmir राजस्व सेवाएं एवं उपयोगी लिंक्स
Jammu & Kashmir भूमि अभिलेख से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका पृष्ठ:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)
Verified Citizen Queries1. क्या बिना खसरा या खाता संख्या के केवल नाम से जमीन का रिकॉर्ड देखा जा सकता है?
हां, आधिकारिक राजस्व पोर्टल पर 'खातेदार के नाम द्वारा खोजें' विकल्प उपलब्ध है जिसके जरिए केवल भू-स्वामी के नाम के प्रथम कुछ अक्षर दर्ज करके पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकता है।
2. यदि नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो तो क्या करें?
यदि नाम से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो पूरे नाम के बजाय केवल पहले 2 अक्षर दर्ज करके खोजें, अथवा अपनी जमीन के खसरा / गाटा संख्या से खोज का प्रयास करें।
3. क्या नाम से निकाली गई नकल बैंक ऋण के लिए मान्य है?
ऑनलाइन देखी गई नकल केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। बैंक लोन या विधिक कार्यों के लिए तहसील कार्यालय या सीएससी केंद्र से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त करना अनिवार्य है।